नई दिल्ली। देश में ओपन विश्वविद्यालय खोलने के लिए विश्विवद्यालय अनुदान आयोग ने भारी रियायत दी है। ऐसे विश्वविद्यालय के लिए अबतक 40 से 60 एकड़ भूमि होना आवश्यक था। इसे घटाकर अब महज पांच एकड़ कर दिया गया है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक यूजीसी के चेयरमैन जगदीश कुमार ने बताया कि एक नोटिफिकेशन के जरिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (फिटनेस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांट्स) नियम 1989 को अब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (फिटनेस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी फॉर ग्रांट्स) (संशोधित) नियम 2022 कर दिया गया है।
डॉ. कुमार ने कहा कि इस संशोधन के पीछे यह मंशा है कि उच्च स्तर पर दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण के लिए देश में ज्यादा से ज्यादा संस्थान स्थापित किये जा सकें। उन्होंने कहा कि अधिक भूमि उपलब्धता की शर्त के चलते कई संस्थानों को शुरू करने में दिक्कत आ रही थी। उन्होंने कहा, ऐसा महसूस किया जा रहा था कि ज्यादातर छात्र पूरे समय कैंपस में नहीं जा पा रहे थे। इसे देखते हुए आयोग ने यह समझा कि अधिक संस्थान स्थापित करने के लिए रियायत देना जरूरी है।
जहां तक ओपन विश्वविद्यालयों को अनुदान का मसला है, तो जबतक यूजीसी पूरी तरह इसके आधारभूत ढांचे से संतुष्ट नहीं हो जाता, संस्था को किसी भी केंद्रीय सरकारी अथवा अन्य ऐसी संस्थाओं से अनुदान नहीं दिया जा सकेगा।
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