नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ को भंग करके 16 सप्ताह में नए चुनाव कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायमूर्ति जे. अनिल दवे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति नियुक्त की गई है, जो पूरे मामले देखेगी। यह आदेश अधिवक्ता राहुल मेहरा की ओर से दायर जनहित याचिका पर आया है।
अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ के लिए गठित समिति में अभिनव बिंद्रा, अंजू बॉबी जॉर्ज और बोम्बायला देवी सदस्य होंगे। यह समिति आईओए के विधान में जरूरत के मुताबिक संशोधन करेगी।
हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति वजीरी ने आदेश में कहा कि खेल संहिता का अनुपालन अनिवार्य होगा और इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भी खेल संगठन राष्ट्रीय खेल संहिता का अनुपालन नहीं करेंगे उन्हें कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा।अदालत ने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति खेल प्रशासन में हिस्सा लेने के योग्य नहीं होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा की एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद निर्णय पारित किया।
राहुल मेहरा ने लिखा कि हाईकोर्ट ने खेलों में पारदर्शिता लाने की दिशा में ऐतिहासिक फैसला दिया है। इससे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को काफी फायदा होगा।